अदालत ने कानूनी पहलुओं को अनदेखा करते हुए वाड्रा को दी थी अग्रिम जमानत!

मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग पर सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस जारी करते हुए उनसे 17 जुलाई तक जवाब मांगा है.
प्रवर्तन निदेशालय ने वाड्रा की अग्रिम जमानत रद्द करने की याचिका दाखिल की है और इसी मामले में वाड्रा से अदालत ने जवाब मांगा है. वाड्रा के साथ-साथ अदालत ने उनके करीबी मनोज अरोड़ा की अग्रिम जमानत रद्द करने की ईडी की याचिका पर उनसे भी जवाब मांगा है.
रॉबर्ट वाड्रा और उनके करीबी मनोज अरोड़ा को निचली अदालत ने अप्रैल में सशर्त अग्रिम जमानत दी थी. जबकि ED का कहना है कि अदालत ने कानूनी पहलुओं को अनदेखा करते हुए वाड्रा को अग्रिम जमानत दी थी.
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