नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को धनशोधन के एक मामले में जांच का सामना कर रहे रॉबर्ट वाड्रा को पूर्व अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जाने का निर्देश दिया। अदालत ने उन्हें कई अन्य शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने उन्हें साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित नहीं करने और जांच अधिकारी द्वारा बुलाने पर जांच में शामिल होने का निर्देश दिया।

from India TV: india Feed https://ift.tt/2uApJoB
via Latest News in Hindi

0 Comments