उत्तरी दिल्ली के हाॅट स्पाॅट बने मजलिस पार्क में लगा ताला।

नयी दिल्ली, 1 मई (ट्रिन्यू/एजेंसी)
केंद्र सरकार ने लॉकडाउन-2 के 3 मई को खत्म होने से पहले ही इसे दो हफ्ते (4 से 17 मई) के लिए बढ़ा दिया है। देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोनों में बांटा जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि कोरोना पर स्थिति की व्यापक समीक्षा करने के बाद यह फैसला लिया गया है।
ग्रीन जोन में देशभर में जारी कुछ प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर बाकी सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है। गौर हो कि इससे पूर्व शुक्र‌वार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्चस्तरीय बैठक कर लॉकडाउन के दूसरे चरण की समीक्षा की थी।
130 जिले रेड जोन में : देश के कुल 733 से 130 जिले रेड जोन, 284 ऑरेंज जोन और 319 जिले ग्रीन जोन में शामिल किए गए हैं। ग्रीन जोन उस क्षेत्र को कहा गया है, जहां पिछले 21 दिन से कोई कोरोना का मामला नहीं आया है। कोरोना के केस वाले लेकिन अब कम जोखिम वाले जिले ऑरेंज जोन में हैं। देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी माने जाने वाली मुंबई अभी रेड जोन में हैं।
24 घंटे में 1,993 नये मामले : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के नये मामलों में वृद्धि हुई है। इन्हें मिलाकर कुल 35365 मामले हो गए हैं। इनमें से 9065 मरीज अब तक संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जबकि 1152 की मौत हो चुकी है।
इन पर अब भी पाबंदी
0 हवाई यात्रा, रेल परिचालन, मेट्रो परिचालन, सड़कों से एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश।
0 स्कूल, कॉलेज और दूसरे शिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग/कोचिंग इंस्टिट्यूट।
0 होटल, रेस्त्रां समेत आतिथ्य सेवा के सारे संस्थान।
0 सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसी भीड़भाड़ वाली जगहें।
0 सुबह 7 से शाम 7 बजे तक लोगों की गैर-जरूरी गतिविधियां, फालतू घूमना-फिरना।
0 सभी जोनों में 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों और डाइबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स जैसी समस्याओं से ग्रस्त लोगों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों के बिना जरूरी काम के बाहर निकलाना।
रेड जोन में ये खुले रहेंगे
ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार के औद्योगिक और विनिर्माण कार्य, मनरेगा कार्य, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ईंट-भट्ठे खुले रहेंगे। शहरों में शॉपिंग मॉल्स के अलावा दुकानें खुलेंगी। कृषि कार्य, पशुपालन, मछली पालन की भी अनुमति होगी। प्लांटेशन कार्य, सभी स्वास्थ्य सेवाएं, दवा की दुकानें, एयर एंबुलेंस। इनमें बैंक, गैर-बैंकिंग इकाइयां, इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट एक्टिविटी और कॉपरेटिव सोसाइटी खुली रहेंगी। आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सेनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, टेलिकम्यूनिकेशन और इंटरनेट कोरियर और पोस्टल सर्विस भी जारी रहेगी। अधिकतर कमर्शियल और प्राइवेट स्टेब्लिसमेंट को छूट दी गई है। इनमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी और डॉटा और कॉल सेंटर्स, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस, प्राइवेट सिक्योरिटी और जो खुद बिजनेस चलाते हैं, उन्हें छूट दी गई है।
आरेंज जोन : निजी कारें भी चलेंगी
इस जोन में रेड जोन की सभी छूट जारी रहेंगी। साथ ही, निजी कारों को भी चलाने की छूट दी गई है। हालांकि इनमें ड्राइवर के अलावा 2 पैसेंजर ही बैठाए जा सकते हैं। टैक्सी और कैब में ड्राइवर के अलावा एक यात्री ले जाया जा सकता है। बाइक पर पीछे एक सवारी के बैैठाने की अनुमति होगी।
ग्रीन जोन : आधी सीटों के साथ बसें चलेंगी
ग्रीन जोन में 50 फीसदी लोगों के साथ बसें चल सकेंगी। रोडवेज डिपो में 50 फीसदी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति होगी। ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकानें खुलेंगी, लेकिन एक समय में 5 से ज्यादा लोग वहां मौजूद नहीं रह सकते। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। किसी भी कार्यक्रम के आयोजन से पहले प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। कार्यक्रम में सीमित लोग ही शामिल हो सकेंगे।
हरियाणा के मात्र 2 जिले ग्रीन जोन में
चंडीगढ़ भी अभी रेड जोन में है। हरियाणा के 22 में से मात्र 2 जिले महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी ही ग्रीन जोन में हैं, जबकि हरियाणा के 2 जिले सोनीपत और फरीदाबाद रेड जोन में हैं। बाकी जिले ऑरेंज जोन में हैं। पंजाब के 22 जिलों में से 3 रेड जोन, 15 ऑरेंज और 4 रेड जोन में हैं। हिमाचल के 12 में से 6 जिले ऑरेंज जोन और 6 जिले ग्रीन जोन में हैं।

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