सिख विरोधी दंगाें के दोषी खोखर ने मांगी पैरोल
नयी दिल्ली, 30 अप्रैल (एजेंसी)

1984 के सिख विरोधी दंगों में उम्र कैद की सजा भुगत रहे कांग्रेस के पूर्व पार्षद बलवान खोखर ने कोरोना महामारी का हवाला देते हुए 8 सप्ताह की अंतरिम जमानत या पैरोल दिये जाने की मांग की है। खोखर ने अर्जी में कहा है कि 65 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक है और रक्तचाप, मधुमेह समेत कई बीमारियों से ग्रस्त है, जिनकी वजह से उसे कोरोना संक्रमण की चपेट में आने का खतरा है।
1984 के सिख विरोधी दंगों में उम्र कैद की सजा भुगत रहे कांग्रेस के पूर्व पार्षद बलवान खोखर ने कोरोना महामारी का हवाला देते हुए 8 सप्ताह की अंतरिम जमानत या पैरोल दिये जाने की मांग की है। खोखर ने अर्जी में कहा है कि 65 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक है और रक्तचाप, मधुमेह समेत कई बीमारियों से ग्रस्त है, जिनकी वजह से उसे कोरोना संक्रमण की चपेट में आने का खतरा है।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस एसए बोबडे और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने खोखर के वकील के इस कथन का संज्ञान लिया कि कोरोना महामारी के मद्देनजर जेलों में भीड़ कम करने के सुझाव को देखते हुए उसे पैरोल दी जाये।
पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस अर्जी पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
दंगा पीड़ितों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फूलका ने खोखर की जमानत अर्जी का विरोध किया। खोखर को इससे पहले पिता का निधन होने की वजह से शीर्ष अदालत ने 15 जनवरी को 4 सप्ताह की पैरोल पर रिहा किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर, 2018 को उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी।
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