सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि मुख्य न्यायाधीशगण यह भी विचार करें कि जिन मुकदमों की सुनवाई तेजी से चल रही है उन्हें दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने की जरूरत है या नहीं। सांसदों--विधायकोंके लंबित मुकदमों के निपटारे की प्रगति की निगरानी करें।

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