नयी दिल्ली। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने राज्यों तथा निजी क्षेत्र की लॉटरी के लिए 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाने का बुधवार को निर्णय लिया। स्टेट रन और स्टेट ऑथराइज्ड लॉटरी पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला हुआ। जीएसटी परिषद ने पहली बार मतदान के जरिए किसी मुद्दे पर निर्णय लिया। राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय ने जीएसटी परिषद की 38वीं बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि लॉटरी की नयी दर 1 मार्च 2020 से प्रभावी होगी। 

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