नई दिल्ली। घर खरीदारों के लिए एक अच्छी खबर है। टैक्स डिपार्टमेंट ने गुरुवार को एक स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान बुक किए गए फ्लैट की बुकिंग को यदि कैंसल किया जाता है तो बिल्डर्स को उस फ्लैट पर लिया गया
जीएसटी भुगतान खरीदार को वापस करना होगा। डिपार्टमेंट ने कहा है कि बिल्डर को ऐसे रिफंड के बदले क्रेडिट समायोजन की सुविधा मिलेगी।
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